फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है -

  • 1

    अनुच्छेद 155

  • 2

    अनुच्छेद 163

  • 3

    अनुच्छेद 174

  • 4

    अनुच्छेद 175

Answer:- 4
Explanation:-

अनुच्छेद 174 -राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। 
संविधान का अनुच्छेद 174 (2) (b) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।
हालाँकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग  कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है, जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है। 
अनुच्छेद 175 (2) के अनुसार, राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर  सकता है और यह साबित करने के लिये फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं।  
हालाँकि, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। 
जब सदन सत्र में होता है, तो अध्यक्ष  फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है। 
लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके  फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की अनुमति दे सकता हैं। 
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति → 
अनुच्छेद 163 (1) अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिये और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिये। 
राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो तथा उसका समर्थन बहस योग्य हो। 
आमतौर पर तब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है जब उन्होंने बहुमत खो दिया है तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाएंगे। 
कई मौकों पर अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्तारूढ़ दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो, तो जल्द-से-जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिये। 
फ्लोर टेस्ट →
यह बहुमत के परीक्षण के लिये उपयोग किया जाने वाला शब्द है। 
यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है। 
गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिये कहा जा सकता है। 
स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिये एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हों, राज्यपाल यह देखने के लिये एक विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिये किसके पास बहुमत है। 
कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। 
ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिये उपस्थित थे।

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