दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुमति दी है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए का उपयोग ट्रांसजेंडरों द्वारा किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार, एक उपयुक्त दंड अनुभाग की कमी थी जिसके तहत वे इस तरह की शिकायत दर्ज कर सकते थे।
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