हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण (EWS) लागू होने के बाद सामान्य जाति श्रेणी (EBPG) आरक्षण में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। EWS जनवरी 2019 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा पारित संविधान 124 वें संशोधन विधेयक, 2019 के तहत आता है।
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