16 सितंबर
18 सितंबर
22 सितंबर
02 अक्टूबर
केंद्र सरकार ने 18 सितम्बर 2019 को ई-सिगरेट के उत्पादन तथा बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।इसका मतलब है कि ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, विनिर्माण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा।यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।ई-सिगरेट (ईलेक्ट्रानिक सिगरेट) ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है।इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक बैटरी-चालित डिवाइस होती है।ई-सिगरेट द्वारा तम्बाकू या गैर-तम्बाकू पदार्थों की भाप को सांस के साथ भीतर ले जाती है।ई-सिगरेट एक ट्यूब के आकार में होती है।ई-सिगरेट का बाहरी हिस्सा सिगरेट तथा सिगार जैसा ही बनाया जाता है।
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