उत्तर प्रदेश
जम्मू-कश्मीर
यह अधिनियम राज्य प्रशासन को अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किये 2 वर्षों तक जेल में रख सकता है।यह अधिनियम संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) या ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश से लागू होता है।यह कानून जम्मू-कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1978 में लागू किया था।
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