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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि इन्टरनेट का उपयोग करना शिक्षा के अधिकार तथा निजिता के अधिकार का हिस्सा है।यह निर्णय कोझिकोड के कॉलेज एक छात्र की याचिका पर दिया गया है, उस छात्रा को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पाबंदी का पालन न करने के कारण कॉलेज से निष्कासित किया गया था।
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