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मेघालय सरकार ने इसके लिए एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है|उप-मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग ने बताया कि यह फैसला बाहरी लोगों के हित में है और इससे वह अधिक सुरक्षित होंगे| बाहरी लोग जो मेघालय की यात्रा पर आना चाहते हैं उन्हें नए मेघालय रेजीडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, 2016 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा| अगले विधानसभा सत्र में रेग्युलराइज होने के बाद यह कानून प्रभावी हो जायेगा| उल्लंघन के मामले में अपराधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की 176 या 177 की धारा के अंतर्गत दंडित किया जायेगा|
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