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राष्ट्रपति ने हाल ही में आतंकवादरोधी क़ानून से संबंधित ‘गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (Gujarat Control Of Terrorism And Organised Crime Bill) को स्वीकृति प्रदान की।इसके अनुसार ऐसा कोई भी काम जो कानून व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में विघ्न डालने या राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो, आतंकवाद की श्रेणी में आएगा।
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