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सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया है।राफेल मामले में समीक्षा याचिकाएं प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने दायर की थीं।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में 14 दिसंबर 2018 को दिए अपने फैसले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।SC के 46वें चिफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर तक उसके बाद 47 वें चिफ जस्टिस ए.एस. बोबडे 18 नवंबर को शपथ लेगें।
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