लोकसभा
राज्यसभा
1 व 2 दोनों
इनमें से कोई नहीं
संसद ने इलेक्ट्रोनिक सिगरेट निषेध विधेयक - 2019 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, निर्यात, लाने-लेजाने, बेचने, वितरण, भंडारण और विज्ञापन प्रतिबंध के साथ इसके उल्लघंन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक 18 सितंबर को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। संसद - लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती हैं। अनुच्छेद - 79।
Rajesh