अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान
अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान
श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान
नागरिकता के लिए योग्य होने की कट-ऑफ डेट 31 दिसंबर, 2014 रखी गई है। विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन विधेयक में छठे शेड्यूल के तहत नोटिफाइड आदिवासी क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लोगों के बसने से संरक्षण का प्रावधान है। विधेयक के एक प्रावधान में कहा गया है, यह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। हालांकि इस विधेयक का नॉर्थ-ईस्ट में काफी विरोध हो रहा है।
इसकी विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे है क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी नागरिकता खतम हो जाएगी। जबकि ये गलत है।