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आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश दिशा अधिनियम 2019 और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए आन्ध्र प्रदेश विशेष अदालत गठन अधिनियम 2019 लागू करने को मंजूरी दी गई। दिशा अधिनियम के मसौदे में महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वालों के लिए मृत्यु दंड समेत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई 21 दिन में पूरी कर सजा देने का प्रावधान किया गया है।
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