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अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां इनर लाइन परमिट यानि आईएलपी लागू हो गया है। इनर लाइन परमिट ( inner line permit) एक यात्रा दस्तावेज़ है, जिसे भारत सरकार (अपने नागरिकों के लिए जारी करती है, ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सकें। यानि अब अगर भारत के किसी हिस्से से कोई मणिपुर जाता है, तो वहां तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसको इसकी अनुमति नहीं मिल जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आदेश पर 11 दिसंबर 2019 को दस्तखत कर दिये। मेघालय में जाने के लिए पहले देनी होगी सूचना। इसके अलावा मेघालय में भी नियम है कि उस राज्य के बाहर के नागरिक को 24 घंटे से ज्यादा रुकने के लिए जानकारी (रजिस्ट्रेशन) देनी होगी। राज्य कैबिनेट ने नवंबर 2019 में ही MRRSA (मेघालय रेजीडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, 2016) में बदलाव के एक अध्यादेश को अनुमति दी थी।
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