केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन और आधार नंबर को लिंक करने अनिवार्यता की अंतिम तिथि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है -

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    05 जनवरी 2020

  • 2

    31 जनवरी 2020

  • 3

    31 मार्च 2020

  • 4

    30 अप्रैल 2020

Answer:- 3
Explanation:-

समयसीमा - 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है। PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह 8वीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है। CBDT – सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।

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