10 लाख रुपए
30 लाख रुपए
50 लाख रुपए
20 लाख रुपए
केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यू होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गये और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएंगे।
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