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श्रम कानूनों (Labour laws) के तहत उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों से कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने संबंधी छूट की अधिसूचना को शासन ने हफ्ते भर बाद ही निरस्त कर दिया है। इससे अब फिर श्रमिकों से काम कराने की अवधि अधिकतम आठ घंटे हो गई है। दरअसल, इस मामले में काफी विवाद हो गया था। मामला हाईकोर्ट चला गया था और राज्य सरकार को आशंका थी कि यहां पर उसका फैसला पलट सकता है।
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