ओसीआई कार्ड होल्डर्स (ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया)
विदेशों में स्थायी रूप से बसे लोग
एच1 वीजा धारक
विदेशों में पढ़ रहे भारतीय
केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेश में फंसे ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को देश में आने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ही ऐसे OCI कार्डधारकों को भी वापस भारत लौटने की अनुमति होगी, जिसमें पति अथवा पत्नी में से कोई एक OCI कार्डधारक है और एक भारत का निवासी है & नाबालिग बच्चों को भी अपने OCI कार्डधारक माता-पिता के साथ भारत लौटने की इजाज़त होगी। OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे विदेशी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था; या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था; या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य उक्त मानदंडों पूरे करता हो।
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