3 करोड़ रुपये
2 करोड़ रुपये
5 करोड़ रुपये
8 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण दो करोड़ रुपये तक के ऋण की आठ निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज माफ़ करने का फैसला किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को एमएसएमई, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, व्यक्तिगत और उपभोग जैसे आठ श्रेणियों के ऋण में ब्याज को माफ़ करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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