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हाल ही में भारत सरकार द्वारा IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करने के लिए “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण” को स्थापित किया जाएगा। इस प्राधिकरण में केंद्र द्वारा नियुक्त नौ सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। ज्ञात रहे कि यह सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण हैं।
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