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हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (GCTOC) अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम पूर्व में देश के 3 राष्ट्रपतियों द्वारा राज्य सरकार को वापस भेजा जा चुका था। उल्लेखनीय है कि GCTOCA में ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा में “सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा” को भी शामिल किया गया है।
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