भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि, अप्रवासी भारतियों (NRIs) को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है।
दरअसल, अप्रवासी भारतियों को भारत में अर्जित की गई अपनी आय पर भारत में कर चुकाना होता है और इसके साथ ही ये अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं, उस देश को भी इन अप्रवासी भारतियों को अपनीउसी अर्जित आय पर कर चुकाना होता है।
अब ये अप्रवासी भारतीय डबल टैक्स अवॉयडेंस एग्रीगेमेंट (DTAA) के मुताबिक डबल टैक्स चुकाने से बच सकते हैं।
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