20 करोड़ रुपये
80 करोड़ रुपये
70 करोड़ रुपये
50 करोड़ रुपये
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई-इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।
यह नया नियम 01 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
ई-इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है।
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