मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोविड-19 के मद्दे नजर लगाये गये प्रतिबंधों के कारण NGO रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया -

  • 1

    PM केयर फंड में दान हेतु

  • 2

    चुनाव में फंडिग हेतु

  • 3

    विदेशी अंश दान हेतु

  • 4

    प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु

Answer:- 3
Explanation:-

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) ने COVID-19 के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 की धारा 50 के तहत नॉन-गवर्नमेंट आर्गेनाईजेशन (NGO) को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। कई NGO के पंजीकरण प्रमाणपत्र 29 सितंबर, 2020 से 31 मई, 2021 के दौरान समाप्त होने वाले थे। इस निर्णय से कई गैर सरकारी संगठनों को लाभ होगा क्योंकि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए उनके लिए FCRA के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है। i.MHA ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि NGO को 30 जून, 2021 से पहले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, न्यू दिल्ली मैन ब्रांच (SBI NDMB) में एक ‘FCRA खाता’ खोलना होगा। 30 जून के बाद, NGO ने SBI NDMB में खोले गए ‘FCRA खाते’ के अलावा किसी अन्य खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) → FCRA को पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और फिर इसकी कमियों को दूर करने के लिए 2010 में संशोधित किया गया था। 2020 में, विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 संसद में पारित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) के बारे में → केंद्रीय मंत्री » G किशन रेड्डी (लोकसभा - सिकंदराबाद, तेलंगाना), नित्यानंद राय (लोकसभा - उजियारपुर, बिहार)

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