धारा 439 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान
धारा 440 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान
धारा 441 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान
धारा 442 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान
धारा 442:- गृह अतिचार
अगर कोई व्यक्ति वह स्वयं या दोस्तों के साथ मिल कर निम्न कृत्य करता है वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा:-
किसी भी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती घुसना और मारपीट करना या अतिचार करना।
स्कूल, कॉलेज या शासकीय प्रतीक्षालय में घुसकर उत्पात या अतिचार मचाना।
बिना अनुमति के किसी के घर में या मकान के छत पर जाने मात्र से भी अपराध घटित हो जाता है।
सजा:- धारा 442 में घटित अपराध की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 448 में दिया गया है।
(1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये या दोनों)
वाद:- मंगराज बरिक बनाम उड़ीसा राज्य- स्कूल में परीक्षा चल रही थी, उस समय कुछ व्यक्तियों ने, जिसमें परीक्षार्थी भी शामिल थे, स्कूल के मुख्य द्वार पर उपद्रव किया तथा वे परिसर में घुसकर परीक्षा-हाल में पहुंचे और परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिकाए छीनकर उन्हें फाड़ डाली।
न्यायालय ने उन्हें धारा 442 के अंतर्गत गृह अतिचार के अपराध में दोषी ठहराया।
धारा 439 » चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड
धारा 440 » मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि
धारा 441:- आपराधिक अतिचार
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