रात्रौ गृह-भेदन संबंधित है -

  • 1

    धारा 443

  • 2

    धारा 444

  • 3

    धारा 446

  • 4

    धारा 445

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 446 आईपीसी - रात्रौ गृह-भेदन :- 
भारतीय दंड संहिता की धारा 446 के अनुसार, जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन करता है, वह रात्रौ गृह-भेदन करता है, यह कहा जाता है । धारा 445 आईपीसी – गृह – भेदन धारा 444 आईपीसी - रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार धारा 443 आईपीसी:- प्रच्छन्न गृह-अतिचार धारा 442:- गृह अतिचार धारा 441:-  आपराधिक अतिचार 

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