धारा 443
धारा 444
धारा 446
धारा 445
धारा 446 आईपीसी - रात्रौ गृह-भेदन :-
भारतीय दंड संहिता की धारा 446 के अनुसार, जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह-भेदन करता है, वह रात्रौ गृह-भेदन करता है, यह कहा जाता है ।
धारा 445 आईपीसी – गृह – भेदन
धारा 444 आईपीसी - रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार
धारा 443 आईपीसी:- प्रच्छन्न गृह-अतिचार
धारा 442:- गृह अतिचार
धारा 441:- आपराधिक अतिचार
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