धारा 447
धारा 446
धारा 445
धारा 444
धारा 447 आईपीसी - आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड :-
जो भी कोई आपराधिक अतिचार करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 3 मास तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
आपने कोई निजी संपत्ति खरीद रखी है और आप उस संपत्ति पर नहीं रह रहे हैं और उस संपत्ति में कोई व्यक्ति आपराधिक तरीके से घुस आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 441 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उस पर 447 में दिए गए सजा का प्रावधान के तहत सजा भी मिलेगी।
अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई सरकारीकर्मी आपके घर तलाशी के लिए आता है अगर उस पुलिसकर्मी या सरकारीकर्मी को आपके घर में कुछ गलत कार्य होने का अंदेशा होता है या फिर आपके घर में कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, इसका अंदेशा होता है और उसे आपके घर की तलाशी की इजाजत है तो आपके घर में तलाशी कर सकता है।
परन्तु अगर वह पुलिसकर्मी या सरकारीकर्मी तलाशी के बाद भी आपके घर में घुसा रहता है और आपको डराता-धमकाता है, आपको बेइज्जत करता है, तो उस पुलिसकर्मी और सरकारीकर्मी के ऊपर भी आप धारा 441 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, तो उसे भी 3 महीने की सजा और ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है।
किसी भी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती घुसना और सामान्य अत्याचार करना या अनिमितताएं करना एक दण्डनीय अपराध है।
धारा 446 आईपीसी - रात्रौ गृह-भेदन
धारा 445 आईपीसी – गृह – भेदन
धारा 444 आईपीसी - रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार
धारा 443 आईपीसी:- प्रच्छन्न गृह-अतिचार
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