गृह अतिचार
कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार
आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार
मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार
(1). धारा 449 – मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार -
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को करने के उद्देश्य से किसी के घर में घुसता जिस अपराध की सजा मृत्यु से दण्डनीय है। वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। जैसे- हत्या आदि
(2). धारा 450 – आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार -
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को करने के उद्देश्य से घर में घुसता हैं। उस अपराध की सजा आजीवन कारावास है। तब वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दण्डिनीय होगा।
जैसे- रेप, सामुहिक दुष्कर्म आदि।
(3). धारा 451 – कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार -
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए घर में घुसता हैं, जिस अपराध की सजा कारावास से है। तब वह व्यक्ति इस धारा धारा के अंतर्गत दण्डिनीय होगा।
जैसे- चोरी, लूटपाट आदि।
धारा 442:- गृह अतिचार
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