10 वर्ष
15 वर्ष
14 वर्ष
7 वर्ष
धारा 450 – आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार -
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को करने के उद्देश्य से घर में घुसता हैं। उस अपराध की सजा आजीवन कारावास है। तब वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दण्डिनीय होगा।
जैसे- रेप, सामुहिक दुष्कर्म आदि।
सजा:- धारा 450 के अपराध में 10 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।
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