आजीवन कारावास
10 वर्ष की कठोर कारावास
जुर्माना
उपर्युक्त तीनों से
(2). धारा 450 – आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार -
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को करने के उद्देश्य से घर में घुसता हैं। उस अपराध की सजा आजीवन कारावास है। तब वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दण्डिनीय होगा।
जैसे- रेप, सामुहिक दुष्कर्म आदि।
(3). धारा 451 – कारावास से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार -
अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए घर में घुसता हैं, जिस अपराध की सजा कारावास से है। तब वह व्यक्ति इस धारा धारा के अंतर्गत दण्डिनीय होगा।
जैसे- चोरी, लूटपाट आदि।
दण्ड का प्रावधान:-
धारा 449 एवं 450 के अपराध संज्ञये एवं अजमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती हैं।
(i). सजा:- धारा 449 में आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है।
(ii). सजा:- धारा 450 के अपराध में 10 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जाएगा।
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