इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है
इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है
यह एक बड़े देश के शासन से सम्बन्धित है
इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है।
भारतीय संविधान इसलिए वृहद है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों का उल्लेख था जबकि वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनूसुचियाँ है। भारतीय संविधान केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही है।
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