केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरम्भ करने का अधिकार है।
कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है
अखिल भारतीय सेवाओं के कारण
उपर्युक्त सभी
संविधान संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। आपातकाल के समय राज्य के लिए कानून संसद बना सकती है।
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