भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा
राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा
संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोक सभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से होते हैं। लोक सभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है।
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