किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वत:भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी
भारतीय पुरूष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला
भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को, यदि उसकी माँ भारतीय है, तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी
उपरोक्त सभी
प्रारम्भ में माता के वंश के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती थी 1992 में संशोधन करके यह प्रावधान लाया गया।
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