5 वर्ष का कारावास
7 वर्ष का कारावास
10 वर्ष का कारावास
14 वर्ष का कारावास
धारा 467 आईपीसी → मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, इत्यादि की कूटरचना किसी के साथ फर्जीवाड़ा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। किसी की संपति को धोखे से अपने नाम करना या फर्जी दस्तावेज बनवाकर किसी मूल्यवान कागजात पर दस्तखत करवाना यह सब फर्जीवाड़ा कहलाता है। उसे 10 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगा कर दंडित किया जाता है।
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