धारा 467 के तहत 10 साल का कारावास
धारा 468 के तहत 7 साल का कारावास
धारा 469 के तहत 3 साल का कारावास
धारा 472 के तहत आजीवन कारावास
धारा 468 आईपीसी → छल के प्रयोजन से कूटरचना
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के छल कपट कर किसी व्यक्ति से जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा कर उन दस्तावेज को छल करने के लिए प्रयोग करें ऐसे व्यक्ति पर धारा 468 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगा कर दंडित किया जाता है। यह एक संज्ञेय अपराध है किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
धारा 467 » मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, इत्यादि की कूटरचना
धारा 468 » छल के प्रयोजन से कूटरचना
धारा 469 » ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना
धारा 472 » धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
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