भारतीय दण्ड संहिता की धारा 469 संबंधित है -

  • 1

    मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, इत्यादि की कूटरचना

  • 2

    छल के प्रयोजन से कूटरचना

  • 3

    ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना

  • 4

    कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 467 » मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, इत्यादि की कूटरचना
धारा 468 » छल के प्रयोजन से कूटरचना
धारा 469 » ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना
धारा 470 » कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख धारा 469 आईपीसी → ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना
जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए. वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

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