जो कोई लिपिक, ऑफिसर होते हुए किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज आदि में जानबूझकर और कपट करने के आशय से मिथ्या प्रविष्टि करेगा, दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    3 साल का कारावास

  • 2

    5 साल का कारावास

  • 3

    7 साल का कारावास

  • 4

    10 साल का कारावास

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 477 क आईपीसी → लेखा का मिथ्याकरण
जो कोई लिपिक, आफिसर या सेवक होते हुए या लिपिक, आफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते या कार्य करते हुए किसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, या उसमें से या उसमें किसी तात्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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