मिथ्या संपत्ति चिन्ह का प्रयोग में लाना किस धारा से संबंधित है -

  • 1

    धारा 478

  • 2

    धारा 479

  • 3

    धारा 480

  • 4

    धारा 481

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 478 » व्यापार चिह्न
धारा 479 » सम्पत्ति-चिह्न
धारा 480 » मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना
धारा 481 » मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना धारा 481 आईपीसी → मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना
भारतीय दंड संहिता की धारा 481 के अनुसार, जो कोई किसी जंगम सम्पत्ति या माल की या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिन्हित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिन पर कोई चिह्न है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिन्हित सम्पत्ति या माल, या इस प्रकार चिन्हित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पत्ति या माल, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या सम्पत्ति- चिह्न का उपयोग करता है, यह कहा जाता है।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book