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3 माह
6 माह
12 माह
60 माह
भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होता है अगर किसी कारण वश पद रिक्त हो जाता है। तो उसे 6 माह के अन्दर भरा जाता है।
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