आन्यांतिक वीटो
जेबी वीटो
निलम्बनकारी वीटो
इनमें से कोई नहीं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को निषेधाधिकार सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त है जो निम्न है-़ विशेषित निषेधाधिकार अत्यांतिक निषेधाधिकार निलम्बनकारी निषेधाधिकार जे.वी निषेधाधिकार
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