छत्तीसगढ़ और झारखण्ड
तेलंगाना और आंध्रप्रदेश
छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना
राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में हैं। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तब उस राज्य का वास्तविक प्रधान राज्यपाल हो जाता है।
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