धारा 508
धारा 509
धारा 510
धारा 511
धारा 508 » व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य
धारा 509 » शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
धारा 510 » शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार
धारा 511 » आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड
धारा 511 आईपीसी » आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड
अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करता है जिस अपराध को करने के बाद आजीवन कारावास या अन्य कारावास के दंड का प्रावधान हैं और उस अपराध के प्रयत्न के लिये भारतीय दंड संहिता में कोई प्रावधान नही किया गया है तो उस व्यक्ति पर धारा 511 के तहत मुकदमा चलाया जाऐगा। जैसे चोरी करने के लिये आईपीसी में धारा 378 का प्रावधान हैं लेकिन चोरी करने के प्रयास के लिये कोई प्रावधान नही हैं ऐसी स्थिति में आरोपी पर धारा 511 का चार्ज लगाया जाऐगा।
इस धारा के अन्तगर्त आरोप साबित होने के बाद आजीवन कारावास या उस अपराध को करने पर मिलने वाली ज्यादा से ज्यादा सजा की आधी अविध का कारावास हो सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर कारावास और जुर्माना दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। इस अपराध में समझौता नही हो सकता है।
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