यदि किसी शराबी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा हरकत किया जाता है जिससे अन्य व्यक्ति को परेशानी हो, तो दण्डनीय होगा -

  • 1

    धारा 508 के तहत 1 साल का कारावास

  • 2

    धारा 509 के तहत 3 साल का कारावास

  • 3

    धारा 510 के तहत 1 दिन का कारावास

  • 4

    धारा 511 के तहत आधी अवधि का कारावास

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 508 » व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य
धारा 509 » शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
धारा 510 » शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार
धारा 511 » आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड धारा 510 आईपीसी » शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार।
इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता है या किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहां नशे की हालत में जाना वर्जित है और वहां जाकर कोई ऐसी हरकत करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी हो तो ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार उसे 24 घंटे के लिये सादा कारावास या दस रूपये के जुर्मान या फिर दोनो से दंडित किया जाएगा।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book