1 साल का कारावास
3 साल का कारावास
5 साल का कारावास
7 साल का कारावास
धारा 509 आईपीसी » शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।
अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के उद्देश्य से कोई शब्द कहता है या फिर कोई अंगविक्षेप करता है यानी शरीर के अंगों को हिला डुलाकर कोई हरकत, इशारेवाजी करता है या फिर कोई ध्वनि जैसे सीटी मारना या अश्लील गाने गाना आदि करता है तो ऐसा अपराध आईपीसी की धारा 509 के अन्तगर्त आता है।
धारा 509 आईपीसी के मुताबिक अपराधी को तीन वर्ष का साधारण कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध है।
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