भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498 A संबंधित है -

  • 1

    किसी स्त्री पर उसके पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता करना

  • 2

    विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहलाना, फुसलाना

  • 3

    आपराधिक व्यभिचार

  • 4

    कपटपूर्व विवाह कर्म करना

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 496 » विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना
धारा 497 » व्यभिचार
धारा 498 » विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना
धारा 498A » किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना धारा 498A आईपीसी » किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना
सन्‌ 1983 में भारतीय दण्ड संहिता में यह संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत अध्याय 20 क, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, अन्त स्थापित किया गया इस अध्याय के अन्तर्गत एक ही धारा 498-क है, जिसके अन्तर्गत बताया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने की स्थिति में दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है इसके अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book