विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा करना अपराध है, दण्डित किया जाएगा -

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    3 साल का कारावास

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    5 साल का कारावास

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    7 साल का कारावास

  • 4

    10 साल का कारावास

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 496 आईपीसी » विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना।
धारा 496 में बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाहकर्म पूरा कर लेने की स्थिति में से वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना।
सजा » 7 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

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