धोखे से पुरुष द्वारा सहवास कारित करना
पति या पत्नी द्वारा पुनर्विवाह
पूर्ववर्ती विवाह को छिपाकर पश्चातवर्ती विवाह करना
कपटपूर्ण विवाह कर्म करना
धारा 494 क आईपीसी » धारा 494क में बताया गया है कि वही अपराध पूर्ववती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।
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