1 माह का कारावास
3 माह का कारावास
6 माह का कारावास
12 माह का कारावास
धारा 491 आईपीसी » असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग
जो कोई ऐसे व्यक्ति की, जो किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है, या अपने निजी क्षेम की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, परिचर्या करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए स्वेच्छया ऐसा करने का लोप करेगा।
Punishment » 3 महीने या जुर्माना या दोनों
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