केवल हिन्दी में
केवल अंग्रेजी में
अपने क्षेत्र की राजभाषा में
उपरोक्त में से किसी भी भाषा में
धारा 6 » सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध।
धारा 6(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,
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