58 वर्ष
60 वर्ष
62 वर्ष
65 वर्ष
धारा 13 » पदावधि और सेवा-शर्तें।
धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त जब तक केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, किन्तु यह 65 वर्ष से अधिक उम्र तक अपने पद पर नहीं रहेगा। (संशोधन अधिनियम 2019)
नोट → संशोधन से पहले मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता था।
मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा व राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा।
मुख्य सूचना आयुक्त वेतन व भत्ते वही मिलेंगे जो केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। (संशोधन 2019)
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